फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Rape convict sentenced to 10 years

Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Fri, 03 Feb 2023 11:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Feb 2023 11:50 PM IST
विज्ञापन
Rape convict sentenced to 10 years
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के काठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। भुड़कुड़ा कोतवाली के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि नौ अगस्त 2014 को उसकी नाबालिग पुत्री अपनी मां के साथ दवा लेने बाजार गई थी। रास्ते में आरोपी साधु बनवासी उर्फ प्रमोद उसे बहला फुसला कर भगा ले गया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी की बहन के गांव से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया गया और पीड़िता का मेडिकल करा कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की तरफ से वादी के अधिवक्ता सुमित श्रीवास्तव और विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पांडेय ने नौ गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed