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तीस दिन में उपलब्ध हों जनसूचनाएं
अमर उजाला ब्यूरो /गाजीपुर
Updated Sat, 29 Jul 2017 11:18 PM IST
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बैठक करते राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्त।
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राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्त ने शनिवार को जिला पंचायत सभागार में सभी जनपद स्तरीय जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि हर व्यक्ति को जनोपयोगी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जन सूचना से संबंधित सूचनाएं प्रत्येक दशा में 30 दिन के अंदर संबंधित को उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे उनको आयोग जाने की नौबत न आने पाए। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत सूचनाएं तभी प्रदान की जाती है जब उसमें स्पष्ट हो कि यह सूचना जनहित में है।
सूचना उपलब्ध होने पर ही सूचना उपलब्ध कराया जाय। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने जन सूचना अधिकार से संबंधित प्रकरणों के बारे में अपने स्तर से भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप दुबे, अपर जिलाधिकारी तथा सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जन सूचना से संबंधित सूचनाएं प्रत्येक दशा में 30 दिन के अंदर संबंधित को उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे उनको आयोग जाने की नौबत न आने पाए। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत सूचनाएं तभी प्रदान की जाती है जब उसमें स्पष्ट हो कि यह सूचना जनहित में है।
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सूचना उपलब्ध होने पर ही सूचना उपलब्ध कराया जाय। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने जन सूचना अधिकार से संबंधित प्रकरणों के बारे में अपने स्तर से भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप दुबे, अपर जिलाधिकारी तथा सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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