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Ghazipur News: लखनऊ में तैनात प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Fri, 17 Oct 2025 11:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 11:28 PM IST
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Non-bailable warrant issued against Inspector in Charge posted in Lucknow
गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को लखनऊ के बीबीडी थाने के प्रभारी निरीक्षक राम सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही न्यायालय में बयान अंकित होने तक साक्षी प्रभारी निरीक्षक राम सिंह के वेतन पर रोक लगा दी है। जमानिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को साक्षी के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पत्रावली एक नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। न्यायालय में पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त विपिन वर्मा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। न्यायालय ने 23 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक राम सिंह को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। साक्ष्य अंकित करने की 10 तिथियों पर प्रभारी निरीक्षक राम सिंह न तो न्यायालय में व्यक्तिगत रूप उपस्थित हुए और न ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये अंकित कराया। न्यायालय ने कहा कि साक्षी राम सिंह के इस आचरण के कारण न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो गई है। यहीं नहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न किया गया है। ऐसे में न्यायालय ने उक्त आदेश जारी करते हुए एक प्रति पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ को भेजने का आदेश दिया है।
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