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गैंगस्टर के मामले में सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी खारिज

Thu, 04 Aug 2022 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 11:39 PM IST
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MP Afzal Ansari's application rejected in gangster case
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/ एमएलए कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की आरोप मुक्त करने संबंधी प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है। आरोप तय करने को लेकर 20 अगस्त की तारीख नियत की गई है।
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मालूम हो कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामलों को लेकर गैंग चार्ट बनाया था। जिसमें गिरोह अधिनियम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर है। उन्होंने उसी आरोप से मुक्त करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। उसमें 1985 से 2001 तक विधायक रहे मुख्तार अंसारी, बहनोई एजाजुल भी हैं। पुलिस ने उस समय गैंगस्टर के तहत कार्रवाई में अंसारी परिवार की संपत्ति एक मानते हुए कुर्की की कार्रवाई की थी। उस समय अफजाल अंसारी की संपत्ति को वापस कर दिया गया था। इसी को आधार बनाकर अफजाल ने एक बार फिर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज करते हुए आरोप तय करने के लिए 20 अगस्त की तिथि नियत की है।
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