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Ghazipur News: मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका खारिज, विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजी निर्णय की प्रति

Thu, 21 Mar 2024 12:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:38 AM IST
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Motor accident compensation petition rejected, copy of decision sent for action against the investigator
गाजीपुर। मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी राहुल कुमार कत्यायन ने मंगलवार को मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका खारिज कर दिया। साथ ही सैदपुर कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई विवेचना अधिकारी के कार्य पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के लिए एसपी को निर्णय की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
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मालूम हो कि रमावती देवी ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका 2019 में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में दाखिल किया था। इसमें विचारण की कार्रवाई पूरी होने के बाद निर्णय पारित करते हुए याचिका निरस्त कर दी गई। निर्णय में पीठासीन अधिकारी ने कहा कि इस मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका से संबंधित मुकदमा सैदपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में तत्कालीन विवेचक एसआई जगरनाथ यादव द्वारा विवेचना बहुत गैर जिम्मेदाराना, मनमाने एवं दायित्व विहीन ढंग से की गई है। उनके द्वारा याची के तरफ से दाखिल एक फर्जी वाहन पंजीयन प्रपत्र की सत्यता की जांच ठीक से नहीं की गई। इस तथ्य की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को तत्कालीन विवेचक जगरनाथ यादव के खिलाफ विवेचना में की गई लापरवाही एवं उदासीनता के लिए उचित विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्णय की प्रति भेजे जाने का आदेश दिया है।
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