फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Miscreants chased victims away from allotted land, case filed

Ghazipur News: आवंटित भूमि से मनबढ़ों ने पीड़ितों को भगाया, मुकदमा

Sat, 05 Jul 2025 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jul 2025 11:53 PM IST
विज्ञापन
Miscreants chased victims away from allotted land, case filed
गहमर। पथरा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग के पटरी पर झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहे परिवारों को तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सेवराई ने करहिया गांव में आवास निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर कब्जा दखल कराया था। मनबढ़ों ने झोपड़ी गिराकर मारपीट कर उन्हें भगा दिया। शुक्रवार को पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
विज्ञापन

पथरा गांव निवासी पकौड़ी डोम, लालजी, करिया, भोलू व पालजी, राजेश, मुन्ना व अमिताभ बच्चन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पथरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 124 सी के पटरी पर झुग्गी-झोपड़ी डालकर रहते हैं। बीते पांच अप्रैल की रात अनियंत्रित ट्रक ने झोपड़ी को रोंद दिया था। ट्रक की चपेट में आकर लालजी डोम के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने प्रभावित परिवार सहित सड़क के पटरी पर रहने वाले परिवारों को आवास निर्माण के लिए पथरा गांव के किसी समुचित स्थल पर भूमि चिह्नित कर आवंटित करने का निर्देश दिया था। तहसील प्रशासन ने करहिया में ग्राम समाज की भूमि सभी पात्र परिवारों को भूमि आवंटित की थी। वह काबिज होकर झोपड़ी डालकर रहे थे। करहिया गांव निवासी संजय सिंह, मन्नू सिंह, नीरज सिंह, शक्ति सिंह ने पीड़ित परिवार को मारपीटकर भगा दिया और झोपड़ी भी गिरा दी। प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed