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Ghazipur Lok Sabha Election: यूपी के इस जिले में सबसे अधिक युवा वोटर्स दो सांसदों का करेंगे चुनाव

Sun, 17 Mar 2024 07:33 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sun, 17 Mar 2024 07:33 PM IST
सार

Ghazipur Lok Sabha Election: जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।

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maximum young voters in ghazipur who will elected two MP
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के बाद गाजीपुर में जिले स्तर पर निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में जुट गए हैं। गाजीपुर और बलिया (आंशिक) लोकसभा सीट के लिए जनपद के 29 लाख 27 हजार 678 मतदाताओं को वोट करने का मौका मिलेगा।

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इनमें 15 लाख 44 हजार 879 मतदाता पुरुष, 13 लाख 82 हजार 714 महिला मतदाता और 85 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसमें 18-19 आयु वर्ग के 60 हजार 658 मतदाता हैं, जिसमें 32 हजार 651 पुरुष और 28 हजार 05 महिला और 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 
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जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। 


किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे। दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं. तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।

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