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UP: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी दंपती को उम्रकैद, सात गवाहों ने बताया सच; नाबालिग को घर पर बुलाया था

Thu, 08 May 2025 11:29 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 08 May 2025 11:29 PM IST
सार

दुष्कर्म का यह मामला 11 नवंबर 2023 का है। आरोप है कि दोषी ने नाबालिग को फोन कर घरेलू काम से अपने आवास पर बुलाया। इसी दाैरान उसने दरिंदगी की। इसमें उसकी पत्नी पर भी आरोप लगे थे। 

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UP Crime Couple convicted of misdeeds minor sentenced to life imprisonment in ghazipur
अदालत ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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वहीं कोर्ट ने उसकी पत्नी को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10 साल की कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही साथ अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में 17 माह बाद फैसला सुनाया है।
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अभियोजन के अनुसार, रेवतीपुर थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 11 नवंबर 2023 की रात में उसकी नाबालिग पुत्री को फोन आया था। दोषी ने उसे बुलाया थी, लेकिन वह पुन: वापस घर नहीं आई। वादी की तहरीर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की।

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पुलिस ने दंपती को किया अरेस्ट

वादी की नाबालिग पुत्री घायल अवस्था में मिल गई। पीड़िता ने अपने ऊपर जानलेवा हमला व दुष्कर्म की बात बताई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उपचार के लिए वाराणसी के ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया। ट्राॅमा सेंटर में ही पीड़िता का पुलिस ने बयान दर्ज किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दोषी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहेब और उसकी पत्नी सविता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र बीते 25 जनवरी 2024 को दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों को सात जून 2024 को चार्ज फ्रेम किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद दोषी दंपती को जेल भेज दिया।

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