फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Life imprisonment to husband who killed his wife with shovel for dowry in ghazipur

गाजीपुर: फावड़े से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, दहेज के लिए उतारा था मौत के घाट

Fri, 22 Sep 2023 07:50 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 22 Sep 2023 07:50 PM IST
सार

दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सास और ससुर को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। मामला गाजीपुर जिले का है। 

विज्ञापन
Life imprisonment to husband who killed his wife with shovel for dowry in ghazipur
दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गाजीपुर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को सैदपुर में दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सास और ससुर को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार, खानपुर थाना क्षेत्र के गहिरा गांव निवासी इंद्रावती देवी ने सैदपुर कोतवाली में दो मई 2019 को तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री नीलम की शादी 19 जून 2014 को रामबचन राम निवासी शेखपुर तरवानिया के साथ की थी।

विज्ञापन


दहेज में बाइक, अंगूठी और तिलक में कम पैसा देने के कारण पति राम बच्चन, ससुर रामसूरत और सास दुखनी देवी पुत्री नीलम को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। कई बार पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। बाद में सूचना मिली कि ससुराल वालों ने फावड़े से उसकी हत्या कर दी और शव मौके पर छोड़ कर भाग गए।
विज्ञापन


तहरीर पर सैदपुर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृपा शंकर राय ने सात गवाहों को पेश किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सप्तम की अदालत ने  मृतका के पति राम बचन राम को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed