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पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Fri, 01 Oct 2021 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 11:45 PM IST
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Life imprisonment for murderer of wife and child
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी और अपने बच्चे की निर्मम हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के टड़ियाव गांव निवासी हरिराम राजभर ने 21 जून 2014 को तहरीर दी कि उसका पुत्र रामाश्रय अपनी पत्नी मालती और अपने पुत्र शनि को गड़ासे से रात में सोते समय गला काट कर हत्या कर दिया। वह अपनी पत्नी पर शक किया करता था। इसी कारण से उसने अपनी पत्नी और बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर नंदगंज पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्जकर आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से आरोपी को जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया और घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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