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Ghazipur News: युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी को उम्रकैद

Thu, 01 Oct 2026 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:12 AM IST
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Life imprisonment for man convicted of shooting youth to death
गाजीपुर। पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 शक्ति सिंह की अदालत ने अभियुक्त मनोहर यादव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, 23 मार्च 2021 की रात करीब 10 बजे मुबारकपुर हरतरा निवासी सर्वेश यादव (25) अपने साथी दीपक यादव (26) के साथ सादात की बीयर की दुकान से मोटरसाइकिल से लौट रहा था। मुबारकपुर हरतरा टावर के पास त्रिमुहानी सड़क पर पुरानी रंजिश को लेकर तालगांव मोल्हनापुर निवासी मनोहर यादव ने सर्वेश के पेट में दो गोली मार दी। दीपक के दाहिने हाथ में भी गोली लगी थी।
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गोली चलने की आवाज सुनकर सर्वेश की मां शीला देवी और परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उस समय सर्वेश जीवित था। अभियोजन के मुताबिक, उसने अपनी मां को बताया कि मनोहर यादव ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे और दीपक को गोली मारी है। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। मामले में अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। अदालत ने सर्वेश द्वारा मृत्यु से पहले अपनी मां को दिया गया मौखिक मृत्यु कालिक कथन विश्वसनीय माना। पीडब्ल्यू-1 शीला देवी ने अपने बयान में इसे साबित किया। इसके अलावा पीडब्ल्यू-7 महेंद्र यादव ने घटना के बाद मनोहर यादव को मौके से भागते देखने की बात कही। अभियोजन ने घटना के पीछे का कारण भी साक्ष्यों से साबित किया।
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अदालत के समक्ष घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचे की बरामदगी भी अभियोजन साक्ष्य का हिस्सा रही। हालांकि, घायल दीपक यादव ने अपने बयान में उसकी बांह में गोली मारने वाले व्यक्ति के रूप में मनोहर यादव की पहचान की पुष्टि नहीं की। इअदालत ने निर्देश दिया कि अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की मां और वादिनी शीला देवी पत्नी स्व. राजेंद्र यादव निवासी मुबारकपुर हरतरा, थाना बहरियाबाद को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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