फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Life imprisonment, fine for the killer

हत्यारोपी को आजीवन कारावास, अर्थदंड

Thu, 13 Jan 2022 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jan 2022 11:24 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment, fine for the killer
अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने बृहस्पतिवार को युवती की हत्या मामले में दोषी सिद्ध इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्स को आजीवन कारावास और पांच लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार महमूदपुर ढेबुवा गांव के चौकीदार रामकृत पासवान ने थाना बिरनो में दो नवंबर 2019 को सूचना दिया कि एक भट्ठे के पास झाड़ियों में एक युवती का क्षत- विक्षत शव पड़ा हुआ है। उधर मृतका अलीशा इरफान के भाई अरसद ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन शहर कोतवाली में दिया था। तब तक वादी को पता चला कि एक युवतीका शव थाना बिरनो में पड़ा है। वादी ने जाकर शव की शिनाख्त की और थाना बिरनो में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान आरोपी इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
विज्ञापन

को अलीशा इरफान की निर्मम हत्या के मामले में थाना भांवरकोल गांव निवासी पखनपुरा ग्राम निवासी इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्श को आजीवन कारावास और 5 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed