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बीज की छह दूकानों के लाइसेंस निरस्त
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर
Updated Mon, 30 May 2016 12:39 AM IST
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तिल
- फोटो : getty images
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जिला कृषि विभाग की ओर से रविवार को बीज की दूकानों की जांच की गई। इसके तहत जिले के कुल 21 बीज की दूकानों की जांच की गई। इसमें छह दूकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया जबकि तीन दूकानों के स्टाक बिक्री क्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित बीज की दूकानों से किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध न कराने और निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है।
आज अभियान के तहत कृषि अधिकारी एके प्रजापति ने शहर में बीज की दूकानों की जांच की। इसके बाद उन्होंने जंगीपुर, मरदह, जलालाबाद, दुल्लहपुर, जखनिया, सैदपुर में स्थित बीजों की दूकानों की जांच की। जांच के दौरान सैदपुर, दुल्लहपुर, मरदह और शहर के कुल नौ बीज की दूकानों पर कार्रवाई की। छह दूकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया जबकि तीन दूकानों की स्टाक बिक्री क्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इस संबंध में कृषि अधिकारी एके प्रजापति ने बताया कि जांच अभियान चलता रहेगा। चेतावनी के बाद भी दूकानदारों में सुधार नहीं आता है तो उनके खिलाफ बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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आज अभियान के तहत कृषि अधिकारी एके प्रजापति ने शहर में बीज की दूकानों की जांच की। इसके बाद उन्होंने जंगीपुर, मरदह, जलालाबाद, दुल्लहपुर, जखनिया, सैदपुर में स्थित बीजों की दूकानों की जांच की। जांच के दौरान सैदपुर, दुल्लहपुर, मरदह और शहर के कुल नौ बीज की दूकानों पर कार्रवाई की। छह दूकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया जबकि तीन दूकानों की स्टाक बिक्री क्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
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इस संबंध में कृषि अधिकारी एके प्रजापति ने बताया कि जांच अभियान चलता रहेगा। चेतावनी के बाद भी दूकानदारों में सुधार नहीं आता है तो उनके खिलाफ बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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