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15 वर्ष के स्कूली वाहन हटाने का निर्देश, ड्राइवर का नाम लिखवाना भी जरूरी

Wed, 04 May 2022 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 May 2022 11:45 PM IST
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Instructions to remove school vehicles of 15 years, it is also necessary to write the name of the driver
रायफल क्लब में बृहस्पतिवार को सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिसमें जिलाधिकारी एमपी सिंह ने विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने संबंधी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया और सड़क दुर्घटना कम करने के लिए अभियांत्रिक प्रयास, जन जागरूकता के साथ यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया।
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जिले में ब्लैक स्पॉट (ऐसा स्थल जहां एक वर्ष के अंदर दुर्घटना में पांच से अधिक जानें गई हो) के संबंध में एआरटीओ द्वारा बताया गया कि जनपद में छह ब्लैक स्पाट चिह्नित किए गए हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने ऐसे स्थलों पर सड़क सुरक्षा संबंधित चिह्नों का बोर्ड, रबलिंग, स्ट्रिप, रिफलेक्टिंग कलर लगवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने वाहनों की चेकिंग की योजना बनाकर कम से कम चेकिग का प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े, इसके लिए प्रचार-प्रसार किया जाए। शहर के व्यस्ततम मार्ग में यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के दर को कम करने के उद्देश्य से जन सामान्य को यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
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कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहन चलाते हुए शत-प्रतिशत यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ साथ मौत की दरों में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त बैठक में माल वाहनों में ओवरलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाकर उनका संचालन करने, नशे में वाहनों को चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने, हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने, हिट एंड रन दुर्घटना मामले में उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
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बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राम सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ओ पी राय, बेसिक शिक्षा अधिकारी , अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डी पी सिन्हा, विद्यालय प्रबंधक एवं वाहन स्वामी उपस्थित रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी विद्यालय के वाहन 15 वर्ष के हो गये हो उसको तत्काल हटाते हुए दूसरा वाहन निर्गत किया गया। सभी विद्यालय के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि अपने अपने वाहनो को दुरूस्त कराए एवं समय-समय पर सर्विसिंग करायी जाय। बच्चों के परिजनों के साथ बैठक कर उनका सुझाव लिया जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय के प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाहन के पीछे ड्राइवर का नाम व मोबाईल नंबर जरूर लिखवाए। ड्राइवर को वाहन चलाने से पूर्व पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ लाइसेंस होना अनिवार्य है। स्कूली वाहनों में जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाई जाए।
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