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Ghazipur News: तहसील और थाना दिवस में मिलेगी पीएम आवास योजना की जानकारी

Mon, 26 Aug 2024 01:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Aug 2024 01:46 PM IST
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Information about PM Awas Yojana will be available on Tehsil and Police Station Day.
गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम आर्यका अखौरी की ओर से वर्ष 2024-25 से 2028-29 में योजना के क्रियान्वयन तथा वर्हिवेशन के मानकों में संशोधन के संबंध में बताते हुए पात्र लाभार्थियों के चिह्निकरण तथा आवास प्लस 2018 की सूची के नवीनीकरण किए जाने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया। आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने की व्यवस्था खंड विकास अधिकारी की ओर से कराई जाए।
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पत्रकारों से बातचीत में सीडीओ संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि योजना के संबंध में ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को नए चयन के बारे में बेहतर ढंग से सूचित किया जा सके। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक को पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का नाम दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के संबंध में नोटिस जारी होगा। खंड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग कराई जाए।
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ऐसे परिवार नहीं आएंगे पात्रता की श्रेणी में
गाजीपुर। सीडीओ के मुताबिक नवीन मानक के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे-2024 के लिए प्रथम चरण में पक्के मकानों में रहने वालों काे प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। जिनके पास तिपहिया, चौपहिया वाहन हो, 50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, ऐसे परिवार पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे।
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