गाजीपुर। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से अबतक मात्र 610 निजी व व्यावसायिक भवन का नक्शा जिला पंचायत विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें 300 वर्ग मीटर से ऊपर क्षेत्रफल के निजी रिहायशी भवन के साथ ही दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीबीजी प्लांट, मैरेज हॉल आदि शामिल हैं। शासन की तरफ से पांच अक्टूबर 2019 से ग्रामीण क्षेत्रों के निजी व व्यावसायिक भवनों के नक्शा पारित करने का शासनादेश जारी किया गया था। जनपद में जिला पंचायत विभाग की तरफ इस शासनादेश का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है। इन पांच वर्षों में विभाग की तरफ से कई बार जागरूकता अभियान भी चलाए जाने के बाद भी मात्र 610 निजी व व्यावसायिक भवनों का नक्शा पारित हुआ है। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में 114, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 256, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 184 और वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक 56 नक्शे दिये गये हैं। इनमें 410 निजी और 200 की संख्या में व्यावसायिक भवन शामिल हैं। विभाग की तरफ से 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले रिहायशी और शैक्षणिक भवनों के नक्शे के लिए मालिक से 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की राशि वसूल की जाती है। साथ ही व्यावसायिक भवनों पर यह राशि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।
इसको लेकर जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शे के बने भवनों को चिह्नित कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।-संतोष कुमार सिंह, अपर मुख्य पंचायत अधिकारी