फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Imprisonment for five years for molestation

छेड़खानी के मामले में पांच वर्ष की कैद

Tue, 07 Sep 2021 10:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 10:38 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment for five years for molestation
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम मनराज सिंह की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच साल की कड़ी कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि न देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास का आदेश अदालत ने दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, थाना नंदगंज के एक गांव की किशोरी बीते 24 अक्टूबर 2014 की शाम पांच बजे खेत में जा रही थी कि रास्ते में गांव का युवक संजय कुमार ने उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर उसके दाहिने कंधे पर दांत से काट लिया। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने संजय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने छह गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed