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Ghazipur News: दहेज हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को 7 साल की सजा
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति, सास और ससुर को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, जंगीपुर थाना क्षेत्र के सहादतपुर पचला निवासी सूरज राजभर ने तीन दिसंबर 2020 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन पूजा राजभर की शादी महेशपुर कला निवासी अशोक राजभर उर्फ दीपू के साथ 11 मई 2018 को हुई थी।
बहन के पति अशोक राजभर, देवर चंदन राजभर, सास सविता राजभर और ससुर गणेश राजभर दहेज से संतुष्ट नहीं थे। ससुराल वाले पूजा से दहेज में बुलेट और सोने की चेन के अलावा एक लाख रुपये की मांग करते हैं।
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उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते है। जब वह बहन की विदाई के लिए उसके ससुराल गया तो वहां ससुराल वाले उसकी विदाई नहीं किए।
वह बहन के घर से लौट गया। बाद में गांव वालों से सूचना मिली कि उसके बहन के साथ अनहोनी हो गई है। जब बहन के ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था। पता चला कि उसकी बहन पूजा को उसके ससुरालियों ने मारकर शव लेकर गायब हो गए हैं।
उसकी बहन को एक डेढ़ वर्ष का बच्चा शिवम है जो उन्हीं लोगो के पास है। नोनहरा थाने में पूजा के ससुराल वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने पति अशोक राजभर उर्फ दीपू राजभर, ससुर गणेश राजभर और सास सविता राजभर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति, सास और ससुर को दोषी पाया।
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अभियोजन के अनुसार, जंगीपुर थाना क्षेत्र के सहादतपुर पचला निवासी सूरज राजभर ने तीन दिसंबर 2020 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन पूजा राजभर की शादी महेशपुर कला निवासी अशोक राजभर उर्फ दीपू के साथ 11 मई 2018 को हुई थी।
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बहन के पति अशोक राजभर, देवर चंदन राजभर, सास सविता राजभर और ससुर गणेश राजभर दहेज से संतुष्ट नहीं थे। ससुराल वाले पूजा से दहेज में बुलेट और सोने की चेन के अलावा एक लाख रुपये की मांग करते हैं।
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उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते है। जब वह बहन की विदाई के लिए उसके ससुराल गया तो वहां ससुराल वाले उसकी विदाई नहीं किए।
वह बहन के घर से लौट गया। बाद में गांव वालों से सूचना मिली कि उसके बहन के साथ अनहोनी हो गई है। जब बहन के ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था। पता चला कि उसकी बहन पूजा को उसके ससुरालियों ने मारकर शव लेकर गायब हो गए हैं।
उसकी बहन को एक डेढ़ वर्ष का बच्चा शिवम है जो उन्हीं लोगो के पास है। नोनहरा थाने में पूजा के ससुराल वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने पति अशोक राजभर उर्फ दीपू राजभर, ससुर गणेश राजभर और सास सविता राजभर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति, सास और ससुर को दोषी पाया।