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दहेज लोभी पति को आजीवन कारावास

Tue, 21 Dec 2021 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 11:36 PM IST
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Husband convicted of killing wife gets life imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या में दोष सिद्ध पति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 44500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार गहमर कोतवाली के गांव बारा निवासी महेंद्र चौधरी ने अपनी पुत्री नेहा की शादी देवल गांव निवासी ओमप्रकाश चौधरी से बीते 5 मई 2017 की थी। अपने हैसियत मुताबिक दान दहेज देकर पुत्री को विदा किया था। लोभी ओमप्रकाश चौधरी कम दहेज लेकर आने की बात पर अक्सर नेहा को ताना मारता था तथा मारता पीटता था। बीते 20 मार्च 2019 को उसने पत्नी नेहा की गलाकर दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता महेंद्र चौधरी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी पति ओमप्रकाश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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