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मुख्तार अंसारी की पत्नी की जमानत अर्जी पर सुनवाई चार को, गिरफ्तारी पर रोक के आग्रह को कोर्ट कर चुकी है खारिज
Sun, 27 Dec 2020 12:34 AM IST
स्वाधीन तिवारी
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: स्वाधीन तिवारी
Updated Sun, 27 Dec 2020 12:34 AM IST
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विधायक मुख्तार अंसारी और पत्नी।
- फोटो : अमर उजाला
मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अब इस मामले में अगली तिथि चार जनवरी को तय की गई है। इस बीच, अफशां अंसारी को पुलिस गिरफ्तार न करें इसका आग्रह गाजीपुर की कोर्ट से किया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया है।
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बीते बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की अदालत ने सुनवाई के दौरान मुख्तार के दोनों पुत्रों अब्बास एवं उमर अंसारी के अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी के वकील ने दूसरे दिन अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
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अफशां की गैर मौजूदगी में इस पर सुनवाई करते हुए चार जनवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। अफशां के वकील ने अंतरिम राहत देने की अर्जी लगाई थी। इस पर उन्होंने जिरह भी की थी, ताकि इस बीच में उनकी गिरफ्तारी न हो सके, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया।
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यह मामला नगर के महुआबाग स्थित गजल होटल से जुड़ा हुआ है। एसडीएम की जांच में अनियमितता मिलने पर मुख्तार की पत्नी व दोनों पुत्रों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआइआर दर्ज की । जिला प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान की अनदेखी कर बनाए गए गजल होटल के अवैध निर्माण के पहले तल व अन्य अवैध निर्माण को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है।