गजल होटल पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा, दूसरे तल व सीढ़ी को गिराने का था आदेश
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मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से गाजीपुर शहर के महुआबाग में संचालित गजल होटल पर डीएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उप जिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार ने बताया कि जल्द फैसला सुनाएगा।
एसडीएम कोर्ट ने गजल होटल के दूसरे तल, सीढ़ी एवं अन्य हिस्से को गिराने का आठ अक्तूबर को आदेश जारी किया था। इसके लिए हफ्ते भर का समय देते हुए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद होटल संचालक ने उच्च न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया।
वहां सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट में जाने का आदेश जारी किया गया। जिलाधिकारी न्यायालय में सोमवार को प्रकरण की सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सदर एसडीएम प्रभाष कुुुुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई पूरी कर ली गई है।
न्यायालय ने फैसला सुुुुरक्षित रख लिया है। एक दो दिनों में फैैसला आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि गजल होटल के लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर 20 सितंबर को मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं दो पुत्रों समेत 12 लोगों पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।