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Ghazipur News: गैंगस्टर कोर्ट ने दो सगे भाइयों को सुनाई सजा

Sat, 04 Apr 2026 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 12:51 AM IST
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Gangster court sentenced two brothers
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 5 साल 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 5- 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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दिलदारनगर थाना के कंचनपुर गांव के दो सगे भाई रामबचन राम व राजकुमार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कई घटनाओं को लेकर बीते 1 मई 2005 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उक्त मामले में विवेचक द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण दौरान अभियोजन की तरफ से चार गवाहों को पेश किया गया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई है।
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