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Ghazipur News: छेड़खानी में अभियुक्त को चार वर्ष की सश्रम कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को भांवरकोल थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ हुई छेड़खानी के मामले में अभियुक्त भोरिक यादव को चार वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी, जिसके मुताबकि उसकी पुत्री 31 जुलाई 2018 की शाम सात बजे घर के ही बगल में गई थी। उसे अकेला पाकर आरोपी भोरीक यादव ने उसके साथ छेड़खानी की और उसे जबरदस्ती का प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी छोटी बहन दौड़कर घर पहुंची और घटना की जानकारी भाई को दी।
पीड़िता का भाई वहां पहुंचा और आरोपी भोरिक को पकड़ लिया। आरोपी धक्का देकर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने छह गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को भांवरकोल थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ हुई छेड़खानी के मामले में अभियुक्त भोरिक यादव को चार वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी, जिसके मुताबकि उसकी पुत्री 31 जुलाई 2018 की शाम सात बजे घर के ही बगल में गई थी। उसे अकेला पाकर आरोपी भोरीक यादव ने उसके साथ छेड़खानी की और उसे जबरदस्ती का प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी छोटी बहन दौड़कर घर पहुंची और घटना की जानकारी भाई को दी।
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पीड़िता का भाई वहां पहुंचा और आरोपी भोरिक को पकड़ लिया। आरोपी धक्का देकर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने छह गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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