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Ghazipur News: नाबालिग को भगाने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Fri, 23 May 2025 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 11:53 PM IST
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Five years imprisonment for the accused of kidnapping a minor
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार गहमर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला में थाने में तहरीर दी कि पति सेना में तैनात हैं। घर में वह अकेली अपने बच्चों के साथ सोई थी। 13 मार्च 2018 को रात में मेरी पुत्री कहीं चली गई। दूसरे दिन सुबह पड़ोसियों से पता चला कि पड़ोसी हरेराम चौहान उसे बहला फुसलाकर ले गया है।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर किशोरी को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
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