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सोलर पंप के लिए पहले आओ, पहले पाओ
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पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप मिलेगा। इस योजना में किसान को 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष 60 प्रतिशत के अनुदान में 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत की भागीदार प्रदेश की होगी। हालांकि अभी तक न तो लक्ष्य निर्धारण और न ही आवेदन की तिथि घोषित की गई है।
जिले के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना के लिए पहले आओ पहले पाओ अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। कृषक बुकिंग जिले के लक्ष्य की सीमा से दो सौ फीसदी तक पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर की जाएगी। पंजीकृत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। शासन द्वारा तिथि का निर्धारण होने के बाद विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन टोकन जनरेट होने के बाद किसानों को चालान के माध्यम से 40 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अंदर किसी भी बैंक की शाखा में जमा करनी होगी।
बोरिंग स्वयं कराएंगे किसान
दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए छह इंच और 7.5 एवं दस एचपी के लिए आठ इंच का बोरिंग होना अनिवार्य है। वहीं 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए दो एचपी सर्फेस सोलर पंप, 50 फीट तक गहराई पर के लिए दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट की गहराई पर तीन एचपी। और 200 फीट की गहराई पर पांच एचपी जबकि 300 फीट की गहराई पर 7.5 एवं 10 एचपी के सोलर पंप लगाए जा सकते हैं। बोरिंग के लिए विभाग की ओर से किसानों को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। बोरिंग का कार्य उन्हें स्वयं कराना पड़ेगा।
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किसानों ऐसे मिलेगा अनुदान
दो एचपी डीसी एवं एसी सर्फेश पंप पर अनुदान 86716 रुपये, दो एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 88278 रुपये, दो एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 88756 रुपये, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप116710 रुपये, एसी सबमर्सिबल पंप 116076 रुपये, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप163882 रुपये, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप223276 रुपये एवं 278582 अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।
शासन के ओर से अधिसूचना अभी जारी नहीं किया गया है। इससे आवेदन की तारीख अभी निर्धारित नहीं है, जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। - मृत्युंजय कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी।
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जिले के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना के लिए पहले आओ पहले पाओ अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। कृषक बुकिंग जिले के लक्ष्य की सीमा से दो सौ फीसदी तक पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर की जाएगी। पंजीकृत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। शासन द्वारा तिथि का निर्धारण होने के बाद विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन टोकन जनरेट होने के बाद किसानों को चालान के माध्यम से 40 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अंदर किसी भी बैंक की शाखा में जमा करनी होगी।
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बोरिंग स्वयं कराएंगे किसान
दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए छह इंच और 7.5 एवं दस एचपी के लिए आठ इंच का बोरिंग होना अनिवार्य है। वहीं 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए दो एचपी सर्फेस सोलर पंप, 50 फीट तक गहराई पर के लिए दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट की गहराई पर तीन एचपी। और 200 फीट की गहराई पर पांच एचपी जबकि 300 फीट की गहराई पर 7.5 एवं 10 एचपी के सोलर पंप लगाए जा सकते हैं। बोरिंग के लिए विभाग की ओर से किसानों को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। बोरिंग का कार्य उन्हें स्वयं कराना पड़ेगा।
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किसानों ऐसे मिलेगा अनुदान
दो एचपी डीसी एवं एसी सर्फेश पंप पर अनुदान 86716 रुपये, दो एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 88278 रुपये, दो एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 88756 रुपये, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप116710 रुपये, एसी सबमर्सिबल पंप 116076 रुपये, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप163882 रुपये, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप223276 रुपये एवं 278582 अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।
शासन के ओर से अधिसूचना अभी जारी नहीं किया गया है। इससे आवेदन की तारीख अभी निर्धारित नहीं है, जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। - मृत्युंजय कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी।