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Ghazipur News: गलत मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका प्रस्तुत करना सिपाही को पड़ा महंगा

Fri, 22 Mar 2024 12:43 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Mar 2024 12:43 AM IST
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Filing wrong motor accident compensation petition proved costly for the constable
गाजीपुर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायधिकरण गाजीपुर के पीठासीन न्यायाधीश की ओर से एक कांस्टेबल द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही याची के विरुद्ध 2000 का अर्थदंड आरोपित किया है और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश की छायाप्रति पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज को प्रेषित किया है।
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याची अनिकेत यादव कांस्टेबल की ओर से दो फरवरी 2019 को दुर्घटना के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई। इस मामले में विपक्षीगण हाजिर हुए और जवाब भी दाखिल किए। विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। याची की बीमा पालिसी दुर्घटना को कवर नहीं करती है। जानबूझकर बीमा कंपनी को खर्चे में डाला गया है। याची पर हर्जाना लगाने लगाने के लिए निवेदन किया गया। पत्रावली चार वर्ष से विचाराधीन थी और इतना लंबा समय व्यतीत करने के बाद याची ने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका वापस लेने के संबंध में अनुरोध किया गया। न्यायाधिकरण ने जांच में यह पाया कि बीमा कंपनी को गलत तरीके से पक्षकार बनाया गया है, जो याची के दूषित मानसिकता को प्रकट करता है। इस तरह के अनावश्यक मुकदमों को रोकने के लिए याची पर धारा 35 ए सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीठासीन न्यायाधीश ने पुलिस कांस्टेबल अनिकेत यादव पर 2000 का अर्थदंड आरोपित करते हुए याचिका को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। साथ ही हर्जाने की संपूर्ण राशि सात दिन के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने और रसीद न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके लिए साथ ही सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस महा निरीक्षक को आदेश की प्रति प्रेषित करने का आदेश दिया है।
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