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सुबह आठ से रात नौ बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित

Wed, 04 Nov 2020 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2020 11:44 PM IST
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Entry of heavy vehicles prohibited from eight to nine in the morning
गाजीपुर। जिले के शहरी क्षेत्र में सुगम यातायात के संचालन के लिए नो एंट्री (भारी वाहन प्रवेश वर्जित) की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
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आलमपट्टी चौराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जमानिया मोड़ तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन तथा पीजी कालेज चौराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन भी सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही मीरनपुर शक्का तिराहा से प्रकाश नगर चौराहा और शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का तथा बद्रीचंद्र पोखरा चौराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन भी निर्धारित समय तक प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा पांडेयपुर मोड़ थाना जमानिया से हमीद सेतु होते हुए शहर क्षेत्र में आने वाले सभी भारी वाहनों को पांडेयपुर मोड़ पर सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक के लिए रोका जाएगा, वहीं कस्बा भदौरा थाना गहमर से हमीद सेतु होकर शहर क्षेत्र की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों को भी सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक भदौरा तिराहे पर रोक दिया जाएगा।
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