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हत्या के दो दोषियों को दस-दस साल की सजा

Fri, 26 Aug 2022 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 11:06 PM IST
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en years imprisonment for two murder convicts
हत्या के मामले में शुक्रवार को दो दोषियों को 10-10 साल कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट चंद्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने मामले की सुनवाई की।
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बरेसर थाना क्षेत्र के दाही निवासी अभय कुमार के तहरीर के मुताबिक, उसका बड़ा भाई जयप्रकाश राम अलावलपुर अपगा स्थित शिव मंदिर के सामने क्लीनिक खोला था। ग्राम प्रधान होने के नाते गांव का कामकाज भी देखता था। गांव के सोनू सिंह और विकास खरवार क्लीनिक पर आकर पांच लाख की रंगदारी मांगा गाया। जिसको देने से उसने इन्कार कर दिया। इस पर दोनों भड़क गए और गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
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डर के कारण कई दिन तक क्लीनिक नहीं खोला गया। जब 23 अगस्त 2017 को वादी के भाई ने क्लीनिक खोलकर बैठा तभी दोनों क्लीनिक पर आए और धमकी दिए कि शाम तक पैसे नहीं दिए तो गोली मार देंगे।
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डर के मारे वादी के भाई ने अपने चचेरे भाई और बहनोई को बुला लिया। शाम को क्लीनिक बंद करने जा रहा था कि गांव के सोनू सिंह पुत्र अंगद सिंह और थाना जंगीपुर के भगवतीपुर निवासी विकास खरवार क्लीनिक पर आए और रंगदारी का रुपया मांगा। इन्कार करने पर फायरिंग किया गया। जिसमें वादी का भाई लहूलुहान होकर वहीं पर तड़पने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 9 सितंबर 2017 को उसके भाई की मौत हो गई। मामले में विवेचना के बाद दोनों को दस वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये लगाया गया है।
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