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कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के दिये निर्देश
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बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व एके सिंह ने अधिकारियों को पत्र भेजकर कोरोना से बचाव के लिए हरसंभव एहतियात बरतने पर जोर दिया है।
उन्होंने एएसपी, ग्रामीण व नगर, सीएमओ, डीआईओएस, सभी एसडीएम, प्रशासक मंडी समितियां, जिलापूर्ति अधिकारी, बीएसए और जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस को पत्र भेज कर कोरोना संक्रमण को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों और सुझावों के साथ- साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार- प्रसार कराया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि सभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम सदैव कियाशील रहे व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये। 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये। सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु शासन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुये स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाय ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियों, साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाय जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एव नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके।
कहा कि यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मंडियों और मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर या अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुये स्थानान्तरित किया जाये। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो पायें और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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साथ ही कहा कि सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्वाध रूप से करायी जाए। इस दौरान सभी उपजिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी पुलिस सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे। सचिव, मंडी समिति परिषद संबंधित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होने दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट एवं इटिंग ज्यावेट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नहीं हो, सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जायें।
जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स के लिये पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान चिड़ियाघर एवं क्लब स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेगें, रेस्टोरेंट और होटल के रेस्टोरेंट फूड ज्वाइन्ट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होगें। कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाये। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता एवं दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
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उन्होंने एएसपी, ग्रामीण व नगर, सीएमओ, डीआईओएस, सभी एसडीएम, प्रशासक मंडी समितियां, जिलापूर्ति अधिकारी, बीएसए और जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस को पत्र भेज कर कोरोना संक्रमण को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों और सुझावों के साथ- साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार- प्रसार कराया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि सभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम सदैव कियाशील रहे व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये। 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये। सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु शासन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुये स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाय ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियों, साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाय जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एव नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके।
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कहा कि यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मंडियों और मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर या अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुये स्थानान्तरित किया जाये। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो पायें और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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साथ ही कहा कि सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्वाध रूप से करायी जाए। इस दौरान सभी उपजिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी पुलिस सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे। सचिव, मंडी समिति परिषद संबंधित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होने दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट एवं इटिंग ज्यावेट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नहीं हो, सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जायें।
जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स के लिये पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान चिड़ियाघर एवं क्लब स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेगें, रेस्टोरेंट और होटल के रेस्टोरेंट फूड ज्वाइन्ट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होगें। कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाये। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता एवं दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।