रघुनाथपुर छावनी लाइन निवासी शिक्षा माफिया महेंद्र सिंह कुशवाहा पुत्र बंशी कुशवाहा की नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेउल्लाहपुर स्थित बेनामी संपत्ति 0.3098 हेक्टेयर में अर्धनिर्मित भवन रविवार को कुर्क किया गया। इसकी कीमत चार करोड़ 80 लाख रुपये बताई जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम सदर ने पुलिस टीम की मौजूदगी में रविवार को तीन बजे कुर्की की कार्रवाई की।
आराजी नंबर 483 की बेनामी संपत्ति एमटी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट फतेउल्लाहपुर के नाम दर्ज थी। महेंद्र सिंह कुशवाहा छावनी लाइन में इंटर कालेज, आरटीआई कालेज और इंग्लिश मीडियम कालेज संचालित करता है। इसके खिलाफ शहर कोतवाली में 1775/16 के तहत नकल कराने के मामले में मुकदमा दर्ज है। उपजिलाधिकारी सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चा आउट करने आदि के संबंध में कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश गैंगेस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्क की गई बेनामी संपत्ति की कीमत चार करोड़ 80 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार आशीष सिंह, राजस्व निरीक्षक शेषमणि, क्षेत्रीय लेखपाल चिंतामणि, सीओ सदर ओजस्वी चावला, कोतवाल सदर दीपेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष नंदगंज धीरेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।