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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में फैसला टला, अब 28 अगस्त को तय होगी माफिया की किस्मत

Tue, 22 Aug 2023 07:16 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 22 Aug 2023 07:16 PM IST
सार

Mukhtar Ansari Gangster Case: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में मंगलवार को फैसला नहीं आ सका। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है।

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Decision postponed in Mukhtar Ansari gangster case in ghazipur mp mla court
माफिया मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र में दर्ज आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में अब फैसले की तारीफ 28 अगस्त तय की गई है। मंगलवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र दिया कि अन्य मुकदमा से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मौका देते हुए अदालत ने मामले में 28 अगस्त की तिथि मुकर्रर की है। कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई हो चुकी थी। अदालत में फैसला के लिए 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर थी। लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दुर्गेश का स्थानांतरण अपर सत्र न्यायाधीश कोड नंबर 5 में हो गया। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश पर वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए।
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इस कारण इस मामले में बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 में होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश का स्थानांतरण गैर जनपद के लिए हो गया। इसके चलते विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्रा को बनाया गया। जिन्होंने मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद फैसला के लिए 22 अगस्त को तिथि नियत थी।

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लेकिन, मंगलवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र दिया कि अन्य मुकदमा से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मौका देते हुए अदालत ने मामले में 28 अगस्त की तिथि मुकर्रर की है।

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