फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Cooperation sought from political parties in getting voters' bases linked to booth wise

सियासी दलों से बूथवार मतदाताओं के आधार जुड़वाने में मांगा सहयोग

Mon, 07 Nov 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Nov 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
Cooperation sought from political parties in getting voters' bases linked to booth wise
गाजीपुर। विधानसभा निर्वाचन नामावलियों को लेकर राइफल क्लब में सोमवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने दलों को मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नंबर जुड़वाने तथा आयोग द्वारा निर्धारित चार विशेष अभियान तिथियों पर मतदाताओं के नाम बढ़वाने में सहयोग करने के लिए अपनी-अपनी पार्टी से संबंधित पोलिंग स्टेशनवार बूथ लेविल एजेंट की नियुक्ति कर बूथ लेविल आफिसर के साथ कार्य में सहयोग प्रदान करने की अपील की।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अर्हता तिथि एक जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाएगा। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा इस अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ पदाभिहित स्थानों पर दावे, आपत्तियां प्राप्त करने के लिए कुल चार विशेष अभियान की तिथि में 12 नवंबर शनिवार, 20 नवंबर रविवार, 26 नवंबर शनिवार और 4 दिसंबर रविवार निर्धारित की गई है। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए 26 दिसंबर तक एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 तक होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि विशेष अभियान की तिथियों को छोड़कर शेष दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन किया जाएगा। अभी तक आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था नियत की गई थी जिसे अब आयोग द्वारा परिवर्तित करते हुए वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गई है।
ऐसे में घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता एक जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्तूबर को अर्ह हो रहे है तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त कर लिया जाएगा और यथासमय उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा वर्तमान में प्रचलित फार्मों को एक अगस्त, 2022 से संशोधित कर दिया गया है।
ऐसे में इस पुनरीक्षण में संशोधित फार्म-6, 6 ए, 6 बी, 7 एवं 8 प्रयोग में लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देश के अनुसार संशोधित फार्म-6 नया नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म -6ए प्रवासी मतदाताओं के लिए, फार्म-6बी मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए, फार्म-7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन के लिए और फार्म-8 किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान-पत्र बनवाने, स्थान परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अरूण कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी आकाश कुमार, रविकांत राय कांग्रेस, निजामुद्दीन खां समाजवादी पार्टी, राजन प्रजापति भाजपा, सुभाष राम सिपाही बसपा, अमेरिका सिंह यादव भाकपा, अखिलेश कुशवाहा बसपा, कमलेश्वर प्रसाद कांग्रेस समेत अन्य पार्टी के लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed