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Ghazipur News: लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत तीन पर मुकदमा दर्ज

Sat, 06 Apr 2024 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Apr 2024 12:15 AM IST
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Case registered against three under Prevention of Damage to Public Property Act
जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के बुढाडीह गांव में तालाब की भूमि पर मिट्टी खनन करते हुए तहसीलदार ने शुक्रवार को एक जेसीबी पकड़कर कोतवाली को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने तीन के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तहसीलदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि बुढाडीह गांव स्थित ग्राम सभा के तालाब की भूमि पर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। जिसकी शिकायत मिली थी। उच्चाधिकारी के आदेश पर मौके से एक जेसीबी पकड़ी गई है। जिसे कोतवाली परिसर में खड़ी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/5 के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि खनन अधिकारी को उपजिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट भेजी गई है।
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