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राज्य महिला आयोग के निर्देश पर पति सहित चार पर मुकदमा दर्ज

Sun, 17 Jul 2022 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 11:18 PM IST
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Case filed against four including husband on the instructions of State Women's Commission
गहमर। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को पीटकर घर से निकालना ससुरालीजनों को महंगा पड़ा। पीड़ित महिला की गुहार को राज्य महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित महिला के पति मेराज खां, सास जमीला खातून, जेठानी शहनाज परवीन व ननद तमन्ना खातून के विरुद्ध दहेज अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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दिलदारनगर थाना के उसिया गांव निवासी नसरीन खातून ने राज्य महिला आयोग को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मेरी शादी बीते 19 अक्टूबर 2020 को गहमर थाना के बारा गांव निवासी मेराज खां के साथ हुई थी। शादी में पिता ने दहेज के रूप में 25 लाख का सामान और नगद राशि दी थी। बावजूद ससुरालियों द्वारा मेरे ऊपर दबाव बना कर मेरे माता पिता से दहेज के रूप में फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, सोफा, बेड और सोने की चेन आदि लिया गया। शादी के छह माह बाद ससुरालीजन दहेज में एक बाइक, चेन, अंगूठी व नगद 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष विश्वनाथ यादव ने बताया कि राज्य महिला आयोग के आदेश पर नसरीन खातून के ओर से ससुरालियों पर मुकदमा दर्जकर विवेचना की जा रही है।
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