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Ghazipur News: अवधेश राय हत्याकांड में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार की मौजूदगी में गवाही पूरी

Wed, 28 Sep 2022 09:33 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 28 Sep 2022 09:33 PM IST
सार

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/ एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध विचारण में बुधवार को गवाही की कार्रवाई पूरी हो गई। मुख्तार अंसारी के बयान के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत की गई है। 

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Awadhesh Rai murder case Testimony completed in presence of Mukhtar ansari through video conferencing
मऊ कचहरी परिसर में मुख्तार अंसारी (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/ एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध विचारण में बुधवार को गवाही की कार्रवाई पूरी हो गई। मुख्तार अंसारी के बयान के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत की गई है। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार न्यायालय में उपस्थित थे।  

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मालूम हो कि 3 अगस्त 1991 करीब दोपहर एक बजे अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ वाराणसी स्थित मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन आई, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोग मौजूद थे। वह गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ अवधेश राय के ऊपर फायर किया। सभी के हाथ में असलहे थे। अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए। 
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वह अपने भाई को कबीरचौरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।  इसी मामले में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी उपस्थित रहे। गवाह की गवाही पूरी हो गई। आरोपी के बयान के लिए उपरोक्त तिथि नियत की गई है।

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कोर्ट में पेश नहीं हुआ विधायक अब्बास अंसारी

एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी की कोर्ट में बुधवार को सदर विधायक अब्बास अंसारी उपस्थित नहीं हुआ। अब्बास पर  चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था। अब कोर्ट ने उनके न आने पर मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है। 

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मतगणना के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी ने आयोग से बिना इजाजत लिए जुलूस निकाला था। इससे यातायात प्रभावित हुआ था। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने मामले की विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, शाहिद लारी, मोहम्मद ईशा खां, जुल्फेकार, गणेश मिश्रा, मंसूर अंसारी सहित नौ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। जिसमें कुछ आरोपियों ने जमानत करा ली है। सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसेके भाई उमर अंसारी के कोर्ट में हाजिर न होने पर  विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया था। बुधवार को उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था। अब कोर्ट ने मामले मेें सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की है।

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