फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Appeal of Mukhtar's sons rejected, Ghazal hotel shops being evacuated

मुख्तार के बेटों की अपील खारिज, खाली कराया जा रहा गजल होटल की दुकानों को, चारों तरफ फोर्स तैनात 

Sat, 31 Oct 2020 10:54 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sat, 31 Oct 2020 10:54 PM IST
विज्ञापन
Appeal of Mukhtar's sons rejected, Ghazal hotel shops being evacuated
वाहनों में सामान लादते दुकानदार - फोटो : अमर उजाला

गजल होटल को बचाने के लिए मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अपील शनिवार को गाजीपुर डीएम ने खारिज कर दी। देर रात होटल की सारी दुकानों को खाली कराया जाने लगा है। दुकानदार एवं अन्य लोग जो किराए पर दुकान चला रहे थे, उन्होंने अपने सामानों को अन्यत्र वाहनों से भेजना शुरू कर दिया है। होटल के चारों तरफ फोर्स तैनात है।

विज्ञापन

 

Appeal of Mukhtar's sons rejected, Ghazal hotel shops being evacuated
दुकान खाली करते दुकानदार - फोटो : अमर उजाला
दरअसल, आठ अक्टूबर को उपजिलाधिकारी ने मुख्तार की पत्नी एवं दो बेटों के नाम से चल रहे गजल होटल के दूसरे तल और अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था। आदेश के साथ ही संचालक को सात दिनों की मोहलत दी गई थी। जिसमें उन्हें खुद होटल के दूसरे तल, सीढ़ी का हिस्सा तथा अवैध निर्माण को गिराना था।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

Appeal of Mukhtar's sons rejected, Ghazal hotel shops being evacuated
वाहनों में सामान लादते दुकानदार - फोटो : अमर उजाला

ऐसा न करने पर जिला प्रशासन बल पूर्वक उसे गिराएगा। इस आदेश के बाद होटल संचालक हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। वहां से जिलाधिकारी कोर्ट में अपील करने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद होटल संचालक मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी  ने डीएम के यहां अपील की।

विज्ञापन

Appeal of Mukhtar's sons rejected, Ghazal hotel shops being evacuated
तैनात पुलिस बल - फोटो : अमर उजाला
डीएम एमपी सिंह की अध्यक्षता में बने नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने इसकी सुनवाई बीते 26 अक्तूबर को पूरी कर ली थी। लेकिन डीएम द्वारा गठित बोर्ड ने इस पर मंथन करने के बाद शनिवार को दोनों अपीलों को खारिज कर एसडीएम द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण के फैसले को सही ठहराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed