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Ghazipur News: 12 साल बाद पेट्रोल पंप लूटकांड के दोषी को 10 साल की सजा

Fri, 09 Jan 2026 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 12:20 AM IST
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After 12 years, the accused in the petrol pump robbery case gets 10 years' imprisonment.
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को करीब 12 वर्ष पूर्व महराजगंज में हुई पेट्रोल पंप लूट कांड के दोषी को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन की अनुसार थाना नंदगंज गांव हरपॉली निवासी दुर्गेश यादव ने थाना कोतवाली में तहरीर दिया था कि वह डॉल्फिन सर्विस सेंटर महराजगंज का कर्मचारी है, जिसके मालिक संजीव कुमार सिंह हैं।
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26 अक्टूबर 2013 रात 1.10 बजे दो मोटसाइकिल पर छह लोग आए। पहले दोनों ने मोटसाइकिल में एक-एक हजार रुपये का पेट्रोल भरवाया और जब पैसा मांगा तो मुझे और मेरे साथ संजय सेल्समैन तथा पेट्रोल पंप खड़े 3 ट्रक ड्राइवर को मारने लगे। इसी दौरान कैश काउंटर का दरवाजे को तोड़कर एक लाख रुपये लूट लिए।
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अभियोजन के अनुसार, वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना थाना मडुवाडीह निवासी चांदपुर वाराणसी के अजय यादव पुत्र राम जी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। बृहस्पतिवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
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