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Ghazipur News: नौ मिलावटखोरों पर एक लाख नौ हजार का अर्थदंड

Wed, 10 Jan 2024 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jan 2024 11:18 PM IST
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A fine of one lakh nine thousand rupees on nine adulterants
गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के न्यायालय अरुण कुमार सिंह मिलावट खोरी करने वाले नौ लोगों के खिलाफ एक लाख नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही कहा कि अर्थदंड समय से जमा न किए जाने पर संबंधित के खिलाफ आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी। इसमें शिवकुमार निवासी बुद्धिपुर जमानिया को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ रस कदम विक्रय करने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड दंडित किया गया है। इसी तरह अनिल यादव निवासी नैढ़ी थाना-बलुआ जिला चंदौली को अधोमानक खोया का विक्रय करने पर 13 हजार रुपये, त्रिभुवन जायसवाल निवासी रामपुर थाना-खानपुर पर बिना क्रय बिल/बाउचर को अधोमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय पत्ती की विक्रय करने पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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जबकि रामनरेश यादव निवासी गोला थाना शादियाबाद को बिना पंजीकरण अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने, रामदुलार निवासी भैदपुर जमानिया को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर 13-13 हजार और राम इकबाल बिंद निवासी टाडेवन पोस्ट बउरी थाना नोनहरा को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई विक्रय करने पर 10 हजार से दंडित किया गया है। वहीं, शोभा देवी निवासी भैदपुर थाना जमानिया को अधोमानक खाद्य पदार्थ किशमिश विक्रय करने पर 14 हजार अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। जबकि मुराहू यादव निवासी महमूदपुर थाना सादात को बिना पंजीकरण के बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई विक्रय करने पर 10 हजार रुपये से दंडित किया।
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