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अब 14 को होगी जिपं अध्यक्ष की सुनवाई
Ghazipur
Updated Tue, 08 May 2012 12:00 PM IST
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गाजीपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता पासी के भाग्य का फैसला सोमवार को भी हाईकोर्ट में नहीं हो सका। अब इसके लिए कोर्ट ने 14 मई की तिथि मुकर्रर की है। अगली तिथि रखने से चेयरमैन विरोधी खेमे मे उदासी देखी जा रही है।
जिला पंचायत अध्यक्ष गीता पासी ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था। इसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को ही अवैध करार दिया था। उनकी मांग थी कि अविश्वास प्रस्ताव की नोेटिस मिलने के एक महीने के भीतर बैठक करानी जरूरी होती है लेकिन गाजीपुर के डीएम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और 25 मार्च को बैठक की तिथि घोषित कर दी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए सात मई की तिथि घोषित की थी। जिलाधिकारी की तरफ से भी कोर्ट को जवाब भेजा जा चुका है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन जज ने चेयरमैन की फाइल की सुनवाई की तिथि 14 मई रख दी। इसके लिए चेयरमैन विरोधी खेमा इलाहाबाद भी गया हुआ था। लेकिन विरोधी खेमे को निराशा हाथ लगी। बीते 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता पासी अपना बहुमत हार चुकी हैं। चेयरमैन से जुड़े अनिल सिंह ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब इस मामले में अगली तिथि पर कोर्ट इस मामले में फैसला करेगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष गीता पासी ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था। इसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को ही अवैध करार दिया था। उनकी मांग थी कि अविश्वास प्रस्ताव की नोेटिस मिलने के एक महीने के भीतर बैठक करानी जरूरी होती है लेकिन गाजीपुर के डीएम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और 25 मार्च को बैठक की तिथि घोषित कर दी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए सात मई की तिथि घोषित की थी। जिलाधिकारी की तरफ से भी कोर्ट को जवाब भेजा जा चुका है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन जज ने चेयरमैन की फाइल की सुनवाई की तिथि 14 मई रख दी। इसके लिए चेयरमैन विरोधी खेमा इलाहाबाद भी गया हुआ था। लेकिन विरोधी खेमे को निराशा हाथ लगी। बीते 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता पासी अपना बहुमत हार चुकी हैं। चेयरमैन से जुड़े अनिल सिंह ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब इस मामले में अगली तिथि पर कोर्ट इस मामले में फैसला करेगी।
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