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वार्डवार होगी अध्यक्ष-सदस्य पद की मतगणना
Updated Tue, 28 Nov 2017 11:02 PM IST
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गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेेट-जिला निर्वाचन अधिकारी के बालाजी की अध्यक्षता में निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की बैठक जिला पंचायत के सभागार में मंगलवार को हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना का कार्य सुबह आठ बजे प्रारंभ होगा। सुबह सात बजे से मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक अपने संबंधित मतगणना कक्षों में निर्धारित टेबुल पर पहुंच जाएं। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष-सदस्य पद की मतगणना वार्डवार तथा मतदान स्थलवार पृथक-पृथक निर्धारित टेबुल पर एक साथ की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का मतपत्र हरे रंग का, अध्यक्ष नगर पंचायत का मतपत्र सफेद रंग का एवं सदस्य नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा। मतगणना स्थल पर जिला मजिस्ट्रेेेट-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कक्ष में मतगणना अभिकर्ता-निर्वाचन अभिकर्ता-उम्मीदवार में से कोई एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेगा। गणना प्रारंभ होने पर स्ट्रांग रूमे से मतदान स्थलवार मतपेटिकाएं निकाली जाएगी जो अध्यक्ष-सदस्य पद के लिए निर्धारित टेबुलों पर आएगी। इसके बाद मतपेटिकाओं की सील की जांच एवं मतपेटी उलट कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं। मतपेटिकाओं से मतपत्र निर्धारित मेज पर उलटकर 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बिना मतपत्र को खोले हुए बनाई जाएगी। अगर 50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उनकी एक गड्डी बनाई जाएगी तथा मतपेटी में पड़े कुल मतपत्रों को मतपत्र लेखा से मिलान करना होगा। मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने पर निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा। मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णत: संतुष्ट होने के बाद की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अभिकर्ता द्वारा मतगणना के दौरान अगर कोई समस्या बताई जाती है तो उसे उसी समय टेबुल पर ही उसका समाधान किया जाय। मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग-जाली की व्यवस्था प्रत्येक दशा में 30 नवंबर की शाम तक पूरा करा लिया जाए।
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उन्होंने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का मतपत्र हरे रंग का, अध्यक्ष नगर पंचायत का मतपत्र सफेद रंग का एवं सदस्य नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा। मतगणना स्थल पर जिला मजिस्ट्रेेेट-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कक्ष में मतगणना अभिकर्ता-निर्वाचन अभिकर्ता-उम्मीदवार में से कोई एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेगा। गणना प्रारंभ होने पर स्ट्रांग रूमे से मतदान स्थलवार मतपेटिकाएं निकाली जाएगी जो अध्यक्ष-सदस्य पद के लिए निर्धारित टेबुलों पर आएगी। इसके बाद मतपेटिकाओं की सील की जांच एवं मतपेटी उलट कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं। मतपेटिकाओं से मतपत्र निर्धारित मेज पर उलटकर 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बिना मतपत्र को खोले हुए बनाई जाएगी। अगर 50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उनकी एक गड्डी बनाई जाएगी तथा मतपेटी में पड़े कुल मतपत्रों को मतपत्र लेखा से मिलान करना होगा। मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने पर निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा। मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णत: संतुष्ट होने के बाद की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अभिकर्ता द्वारा मतगणना के दौरान अगर कोई समस्या बताई जाती है तो उसे उसी समय टेबुल पर ही उसका समाधान किया जाय। मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग-जाली की व्यवस्था प्रत्येक दशा में 30 नवंबर की शाम तक पूरा करा लिया जाए।
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