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छूटे पात्रों की बन रही सूची
Updated Mon, 01 Jan 2018 11:49 PM IST
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वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों की सूची अलग से तैयार की जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी के बालाजी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनी है।
इसमें उपजिलाधिकारी अध्यक्ष एवं तहसील के सभी खंड विकास अधिकारी सदस्य नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक ऐसे प्रकरण के नियमित रूप से निस्तारण के लिए बैठकों का आयोजन करें। प्रत्येक ऐसे प्रकरण को समिति लेखपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सूचना एकत्रित कर उसका निराकरण कराएं, ताकि आवासविहीन गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा धरातल पर उतर सके। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं मुख्य विकास अधिकारी जिला स्तर पर उक्त समिति के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करें।
गौरतलब है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि आवास विहीन परिवारों को आवास दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्यवन हो रहा है, जिसमें यह पाया गया है कि पात्र लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धनराशि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से प्रेषित करने के बावजूद भूमि विवाद के कारण एवं भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास निर्माण कार्य वाधित हो रहा है, जबकि राजस्व विभाग की ओर से आवासविहीन परिवारों को आवासीय पट्टा दिए जाने का कार्य किया जा रहा है।
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इसमें उपजिलाधिकारी अध्यक्ष एवं तहसील के सभी खंड विकास अधिकारी सदस्य नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक ऐसे प्रकरण के नियमित रूप से निस्तारण के लिए बैठकों का आयोजन करें। प्रत्येक ऐसे प्रकरण को समिति लेखपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सूचना एकत्रित कर उसका निराकरण कराएं, ताकि आवासविहीन गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा धरातल पर उतर सके। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं मुख्य विकास अधिकारी जिला स्तर पर उक्त समिति के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करें।
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गौरतलब है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि आवास विहीन परिवारों को आवास दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्यवन हो रहा है, जिसमें यह पाया गया है कि पात्र लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धनराशि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से प्रेषित करने के बावजूद भूमि विवाद के कारण एवं भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास निर्माण कार्य वाधित हो रहा है, जबकि राजस्व विभाग की ओर से आवासविहीन परिवारों को आवासीय पट्टा दिए जाने का कार्य किया जा रहा है।
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