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देश का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह सके

Fri, 15 Mar 2019 10:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2019 10:47 PM IST
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देश का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह सके
गाजीपुर। जिला पंचायत के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर एवं तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में एडीआर मैकनिज्म एवं नि:शुल्क विधिक सहायता और विविध कल्याणकारी सामाजिक योजना विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता घनश्याम लाल श्रीवास्तव द्वारा यह बताया गया कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि देश का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह सके। यह भी बताया गया कि न्याय पाने तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील कुमार ने एडीआर मैकेनिज्म विषय पर सभागार में उपस्थित लोगों को विस्तार से बताया। यह भी बताया कि जिले के किसी भी व्यक्ति को अगर नि:शुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बेसिक टेलीफोन नंबर 0548-2223744 पर संपर्क कर सकता है। इस अवसर पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने सरकारी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में राजस्व कर्मचारियों को बताया गया कि वह समाज के गरीब एवं असहाय लोगों को बताएं एवं जागरूक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार सदर मुकेश सिंह ने उपस्थित कर्मियों एवं आम लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
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