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कोर्ट ने दिया पुन: विवेचना का आदेश
Updated Sun, 12 Aug 2018 12:00 AM IST
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गाजीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानिया थाना क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस की ओर से प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। पुलिस को इस मामले में फिर से विवेचना करने का आदेश निर्गत किया है।
जमानिया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में पिछले साल नौ अगस्त को गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संतोष राय उर्फ बबलू राय पर गोली चली थी। घटना को लेकर जमानिया कोतवाली में अवनीश कुमार राय पुत्र अयोध्या राय ने अरविंद यादव, उमेश यादव, श्रीकांत, ननकू यादव, कमलेश राय, रंजय यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सक ने फायर आर्म का चोट अंकित किया। विवेचना के बाद विवेचक विजयकांत द्विवेदी ने इस चर्चित मामले में अंतिम रिपोर्ट 17 अगस्त को प्रस्तुत किया। न्यायालय में वादी के तरफ से अधिवक्ता संजय कुमार राय ने इस पर आपत्ति करते हुए प्रोटेस्ट दिया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए विवेचना कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
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जमानिया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में पिछले साल नौ अगस्त को गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संतोष राय उर्फ बबलू राय पर गोली चली थी। घटना को लेकर जमानिया कोतवाली में अवनीश कुमार राय पुत्र अयोध्या राय ने अरविंद यादव, उमेश यादव, श्रीकांत, ननकू यादव, कमलेश राय, रंजय यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सक ने फायर आर्म का चोट अंकित किया। विवेचना के बाद विवेचक विजयकांत द्विवेदी ने इस चर्चित मामले में अंतिम रिपोर्ट 17 अगस्त को प्रस्तुत किया। न्यायालय में वादी के तरफ से अधिवक्ता संजय कुमार राय ने इस पर आपत्ति करते हुए प्रोटेस्ट दिया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए विवेचना कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
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