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अब अनुमति लेकर होगी सभा, निकलेगा जुलूस
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जमानिया(गाजीपुर)। तहसील सभागार में गुरुवार को उपजिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में तहसील क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिसमें आदर्श आचार संहिता के संबंध में सभी को अवगत कराया गया और जरूरी दिशा- निर्देश दिए गए।
बैठक में उपजिलाधिकारी रमेश मौर्य ने कहा कि 10 मार्च की शाम पांच बजे से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त शैक्षणिक स्थानों, सार्वजनिक जगहों जैसे रोडवेज, रेलवे स्टेशन आदि शासकीय भवनों तथा संपत्तियों पर लगे झंडे, बैनर, पोस्टर को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में हटवा दिया जाए। इस आदेश का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारी नान्हू राम तथा एडी पंचायत को निर्देशित किया गया कि जो भी राशन कार्ड वितरण के लिए प्राप्त हुए हैं। यदि उनका अभी भी वितरण नहीं हुआ, तो इस आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत वितरण करने की कार्रवाई न करें। क्षेत्राधिकारी कुल भूषण ओझा ने कहा कि राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद सभा करने तथा लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति ली जानी आवश्यक है। सभा के दौरान अगर कोई व्यवधान पैदा कर रहा है, तो स्वयं कानून हाथ में न लेकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को अवगत कराएं। इसी प्रकार जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। कहा कि क्षेत्र के समस्त अवांछनीय तत्वों जो निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकते हैं, उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करें। निर्देशित किया कि सभी थानाध्यक्षों एवं चौकी प्रभारियों को अपने- अपने क्षेत्र में भ्रमण कर क्रिटिकल और बर्नेबल बूथ का जायजा ले लें। उन पर पैनी निगाह रखें और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर सभी तहसील स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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बैठक में उपजिलाधिकारी रमेश मौर्य ने कहा कि 10 मार्च की शाम पांच बजे से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त शैक्षणिक स्थानों, सार्वजनिक जगहों जैसे रोडवेज, रेलवे स्टेशन आदि शासकीय भवनों तथा संपत्तियों पर लगे झंडे, बैनर, पोस्टर को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में हटवा दिया जाए। इस आदेश का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारी नान्हू राम तथा एडी पंचायत को निर्देशित किया गया कि जो भी राशन कार्ड वितरण के लिए प्राप्त हुए हैं। यदि उनका अभी भी वितरण नहीं हुआ, तो इस आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत वितरण करने की कार्रवाई न करें। क्षेत्राधिकारी कुल भूषण ओझा ने कहा कि राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद सभा करने तथा लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति ली जानी आवश्यक है। सभा के दौरान अगर कोई व्यवधान पैदा कर रहा है, तो स्वयं कानून हाथ में न लेकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को अवगत कराएं। इसी प्रकार जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। कहा कि क्षेत्र के समस्त अवांछनीय तत्वों जो निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकते हैं, उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करें। निर्देशित किया कि सभी थानाध्यक्षों एवं चौकी प्रभारियों को अपने- अपने क्षेत्र में भ्रमण कर क्रिटिकल और बर्नेबल बूथ का जायजा ले लें। उन पर पैनी निगाह रखें और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर सभी तहसील स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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