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Ghazipur News: 27.22 लाख की जगह लगाया 100 रुपये का स्टांप
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सहायक आयुक्त निबंधन की जांच में खुलासा, कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा मिर्जापुर (कयामपुर) में चल रहे टोल प्लाजा के मालिक द्वारा सरकार के स्टांप ड्यूटी के शुल्क से 27 लाख 22 हजार 560 रुपये की चोरी की गई है। जांच में पता चला है कि टोल प्लाजा का अनुबंध महज 100 रुपये में कर लिया गया। जबकि यह कार्य 27,22,660 रुपये में करना था। मामला संज्ञान में आने के बाद सहायक आयुक्त निबंधन ने जांच के दौरान टोल प्लाजा के लीज अनुबंध में कमी पकड़ी है। उन्होंने कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट स्टैंप गाजीपुर को आख्या प्रेषित कर दी है।
अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि टोल प्लाजा आंध्र प्रदेश निवासी डी सूर्यनारायन रेड्डी ने 20 मई को 93 दिन चलाने के लिए एनएचआई से लीज पर लिया। उनका अनुबंध 28 अगस्त को समाप्त होगा। अनुबंध के मुताबिक उन्हें रोजाना 14 लाख 63 हजार 786 रुपये एनएचआई को देना है।
इसी दौरान सहायक आयुक्त निबंधन की जांच में यह बात सामने आई कि अनुबंध महज 100 रुपये का स्टांप शुल्क अदा करके किया गया है। जबकि तीन माह में उन्होंने एनएचआई को 13 करोड़ 61 लाख 34 हजार 98 रुपये का भुगतान करने का अनुबंध किया है। इस तरह यह अनुबंध 27 लाख 22 हजार 660 रुपये के स्टांप ड्यूटी अदा करने पर करना है।
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ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने शेष 27 लाख 22 हजार 560 रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया। साथ ही कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट स्टैंप गाजीपुर को आख्या प्रेषित कर दिया है, जिसकी कार्यवाही शुरू कर दी है।
इस संबंध में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त उप निबंधन प्रेम प्रकाश ने बताया कि जांच में 27,22,560 रुपये की स्टांप की कमी पकड़ी गई है। कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट स्टैंप गाजीपुर को आख्या प्रेषित कर दी है, जिसकी कार्यवाही शुरू कर दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा मिर्जापुर (कयामपुर) में चल रहे टोल प्लाजा के मालिक द्वारा सरकार के स्टांप ड्यूटी के शुल्क से 27 लाख 22 हजार 560 रुपये की चोरी की गई है। जांच में पता चला है कि टोल प्लाजा का अनुबंध महज 100 रुपये में कर लिया गया। जबकि यह कार्य 27,22,660 रुपये में करना था। मामला संज्ञान में आने के बाद सहायक आयुक्त निबंधन ने जांच के दौरान टोल प्लाजा के लीज अनुबंध में कमी पकड़ी है। उन्होंने कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट स्टैंप गाजीपुर को आख्या प्रेषित कर दी है।
अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि टोल प्लाजा आंध्र प्रदेश निवासी डी सूर्यनारायन रेड्डी ने 20 मई को 93 दिन चलाने के लिए एनएचआई से लीज पर लिया। उनका अनुबंध 28 अगस्त को समाप्त होगा। अनुबंध के मुताबिक उन्हें रोजाना 14 लाख 63 हजार 786 रुपये एनएचआई को देना है।
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इसी दौरान सहायक आयुक्त निबंधन की जांच में यह बात सामने आई कि अनुबंध महज 100 रुपये का स्टांप शुल्क अदा करके किया गया है। जबकि तीन माह में उन्होंने एनएचआई को 13 करोड़ 61 लाख 34 हजार 98 रुपये का भुगतान करने का अनुबंध किया है। इस तरह यह अनुबंध 27 लाख 22 हजार 660 रुपये के स्टांप ड्यूटी अदा करने पर करना है।
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ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने शेष 27 लाख 22 हजार 560 रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया। साथ ही कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट स्टैंप गाजीपुर को आख्या प्रेषित कर दिया है, जिसकी कार्यवाही शुरू कर दी है।
इस संबंध में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त उप निबंधन प्रेम प्रकाश ने बताया कि जांच में 27,22,560 रुपये की स्टांप की कमी पकड़ी गई है। कमी स्टांप वाद दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट स्टैंप गाजीपुर को आख्या प्रेषित कर दी है, जिसकी कार्यवाही शुरू कर दी है।