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बोधाश्रम रोड पर नाबालिग की शादी रुकवाई
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फिरोजाबाद। थाना उत्तर के बोधाश्रम रोड स्थित एक किशोरी की शादी कराने की सूचना पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ टीम के साथ पहुंची। परिजनों को हिदायत दी कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व उसकी शादी न करें। 30 अप्रैल को किशोरी की आगरा से बारात आनी थी। टीम ने किशोरी को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने के लिए भी एक प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन कराया। इस दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रही।
दिशा चिल्ड्रन प्रोग्राम की चाइल्ड मीडिया टीम एवं कोआर्डिनेटर रेखा वर्मा ने बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ को फोन से सूचना दी कि थाना उत्तर के बोधाश्रम रोड पर किशोरी (नाबालिग) की शादी की जा रही है। शादी 30 अप्रैल 2021 को आगरा निवासी युवक से होनी है। शादी के निमंत्रण कार्ड परिजन बांट रहे थे।
यह सूचना मिलते ही बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ ने जिला प्रोबेशन अधिकारी डा. प्रज्ञाशंकर तिवारी के निर्देशन में टीम के साथ बोधाश्रम रोड पर स्थित मकान पर पहुंच गई, जहां किशोरी का निवास था। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी बुला ली गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ ने परिजनों से किशोरी का आधारकार्ड मांगा तो उसकी उम्र 16 वर्ष की निकली। परिजनों को सख्त हिदायत दी कि किशोरी नाबालिग होने के कारण उसकी शादी नहीं हो सकती है।
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उसकी 18 वर्ष की उम्र होने पर ही शादी करें। माता-पिता को बाल संरक्षण अधिकारी ने जिला बाल कल्याण समिति के डॉ.जफर आलम के समक्ष पेश किया।उन्होंने परिजनों से शपथपत्र लिया कि वह 18 वर्षकी आयु पूरी होने पर ही बेटी की शादी करेंगे। बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि दिशा चिल्ड्रन प्रोग्राम के तहत संचालित किए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर किशोरी को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने को एंट्री कराई। परिजनों को भरोसा दिया कि 18 वर्ष की आयु में शासन की मदद से शादी करा दी जाएगी।
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दिशा चिल्ड्रन प्रोग्राम की चाइल्ड मीडिया टीम एवं कोआर्डिनेटर रेखा वर्मा ने बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ को फोन से सूचना दी कि थाना उत्तर के बोधाश्रम रोड पर किशोरी (नाबालिग) की शादी की जा रही है। शादी 30 अप्रैल 2021 को आगरा निवासी युवक से होनी है। शादी के निमंत्रण कार्ड परिजन बांट रहे थे।
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यह सूचना मिलते ही बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ ने जिला प्रोबेशन अधिकारी डा. प्रज्ञाशंकर तिवारी के निर्देशन में टीम के साथ बोधाश्रम रोड पर स्थित मकान पर पहुंच गई, जहां किशोरी का निवास था। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी बुला ली गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ ने परिजनों से किशोरी का आधारकार्ड मांगा तो उसकी उम्र 16 वर्ष की निकली। परिजनों को सख्त हिदायत दी कि किशोरी नाबालिग होने के कारण उसकी शादी नहीं हो सकती है।
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उसकी 18 वर्ष की उम्र होने पर ही शादी करें। माता-पिता को बाल संरक्षण अधिकारी ने जिला बाल कल्याण समिति के डॉ.जफर आलम के समक्ष पेश किया।उन्होंने परिजनों से शपथपत्र लिया कि वह 18 वर्षकी आयु पूरी होने पर ही बेटी की शादी करेंगे। बाल संरक्षण अधिकारी अर्पणा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि दिशा चिल्ड्रन प्रोग्राम के तहत संचालित किए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर किशोरी को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने को एंट्री कराई। परिजनों को भरोसा दिया कि 18 वर्ष की आयु में शासन की मदद से शादी करा दी जाएगी।