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Firozabad News: लूट के दोषी का दो साल आठ महीने की सजा
Fri, 02 Jan 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 02 Jan 2026 11:55 PM IST
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फिरोजाबाद। एडीजे विशेष डकैती सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने राहगीर की आंखों में लाल मिर्च डालकर नकदी लूटने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
सिरसागंज के खेमगंज निवासी नंदू गिहार को दो वर्ष आठ माह का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना 9 जनवरी 2023 की है। थाना नगला खंगर क्षेत्र के इंदरगढ़ से खटूआमई रोड पर नंदू गिहार उर्फ आनंद पुत्र मोती गिहार, निवासी खेमगंज, सिरसागंज ने एक राहगीर को अपना निशाना बनाया था। शातिर अपराधी ने राहगीर की आंखों में अचानक लाल मिर्च झोंक दी और उससे 65 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित के भतीजे ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी नंदू गिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियुक्त ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया और कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।
कोर्ट ने ने अपराध की गंभीरता और जुर्म इकबाल को आधार मानते हुए नंदू गिहार को दोषी करार दिया और 2 वर्ष, 8 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सिरसागंज के खेमगंज निवासी नंदू गिहार को दो वर्ष आठ माह का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना 9 जनवरी 2023 की है। थाना नगला खंगर क्षेत्र के इंदरगढ़ से खटूआमई रोड पर नंदू गिहार उर्फ आनंद पुत्र मोती गिहार, निवासी खेमगंज, सिरसागंज ने एक राहगीर को अपना निशाना बनाया था। शातिर अपराधी ने राहगीर की आंखों में अचानक लाल मिर्च झोंक दी और उससे 65 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित के भतीजे ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी नंदू गिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियुक्त ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया और कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।
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कोर्ट ने ने अपराध की गंभीरता और जुर्म इकबाल को आधार मानते हुए नंदू गिहार को दोषी करार दिया और 2 वर्ष, 8 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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