फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Two people convicted of murder during robbery sentenced to life imprisonment

Firozabad News: डकैती के दौरान हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 08 Aug 2025 07:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 08 Aug 2025 07:43 PM IST
विज्ञापन
Two people convicted of murder during robbery sentenced to life imprisonment
सांकेतिक 
- अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने सुनाई सजा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय ने 21 वर्ष पूर्व मटसेना क्षेत्र के नानपी में डकैती के दौरान हत्या के दोषी बबलू उर्फ विजय कुमार शर्मा एवं राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

घटनाक्रम थाना मटसेना क्षेत्र के ग्राम नानपी का 29 मार्च 2004 का है। नानपी निवासी दिनेशचंद्र यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता महावीर सिंह बीमार चल रहे थे। उनका आगरा में उपचार चल रहा था। उनकी देखभाल के लिए मैं आगरा में था। घर पर मां रूपा देवी, पत्नी कमलेश देवी एवं मेरी लड़की पूनम देवी घर पर थीं। घर पर देखभाल को स्वामी शांतानंद एवं वादी के ससुर रामअवतार एवं बुआ का लड़का नीरज भी था। 28 एवं 29 मार्च 2004 की रात्रि करीब दो बजे मेरी मां के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो राजेश यादव व राजवीर पुत्रगण श्रीकृष्ण एवं बबलू उर्फ विजय शर्मा पुत्र मुन्नालाल एवं दो अन्य अभियुक्तों ने मां की हत्या करके घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात के साथ 12 हजार नकदी आदि डकैती डालकर ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना करते हुए तीनोंं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान राजवीर सिंह की मौत हो गई थी। मामला सुनवाई को अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने बबलू उर्फ विजय शर्मा एवं राजेश यादव को डकैती के दौरान हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। अर्थदंड की 80 हजार धनराशि वादी को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed