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Firozabad News: डकैती के दौरान हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 08 Aug 2025 07:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 08 Aug 2025 07:43 PM IST
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सांकेतिक
- अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय ने 21 वर्ष पूर्व मटसेना क्षेत्र के नानपी में डकैती के दौरान हत्या के दोषी बबलू उर्फ विजय कुमार शर्मा एवं राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना मटसेना क्षेत्र के ग्राम नानपी का 29 मार्च 2004 का है। नानपी निवासी दिनेशचंद्र यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता महावीर सिंह बीमार चल रहे थे। उनका आगरा में उपचार चल रहा था। उनकी देखभाल के लिए मैं आगरा में था। घर पर मां रूपा देवी, पत्नी कमलेश देवी एवं मेरी लड़की पूनम देवी घर पर थीं। घर पर देखभाल को स्वामी शांतानंद एवं वादी के ससुर रामअवतार एवं बुआ का लड़का नीरज भी था। 28 एवं 29 मार्च 2004 की रात्रि करीब दो बजे मेरी मां के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो राजेश यादव व राजवीर पुत्रगण श्रीकृष्ण एवं बबलू उर्फ विजय शर्मा पुत्र मुन्नालाल एवं दो अन्य अभियुक्तों ने मां की हत्या करके घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात के साथ 12 हजार नकदी आदि डकैती डालकर ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना करते हुए तीनोंं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान राजवीर सिंह की मौत हो गई थी। मामला सुनवाई को अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने बबलू उर्फ विजय शर्मा एवं राजेश यादव को डकैती के दौरान हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। अर्थदंड की 80 हजार धनराशि वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय ने 21 वर्ष पूर्व मटसेना क्षेत्र के नानपी में डकैती के दौरान हत्या के दोषी बबलू उर्फ विजय कुमार शर्मा एवं राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना मटसेना क्षेत्र के ग्राम नानपी का 29 मार्च 2004 का है। नानपी निवासी दिनेशचंद्र यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता महावीर सिंह बीमार चल रहे थे। उनका आगरा में उपचार चल रहा था। उनकी देखभाल के लिए मैं आगरा में था। घर पर मां रूपा देवी, पत्नी कमलेश देवी एवं मेरी लड़की पूनम देवी घर पर थीं। घर पर देखभाल को स्वामी शांतानंद एवं वादी के ससुर रामअवतार एवं बुआ का लड़का नीरज भी था। 28 एवं 29 मार्च 2004 की रात्रि करीब दो बजे मेरी मां के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो राजेश यादव व राजवीर पुत्रगण श्रीकृष्ण एवं बबलू उर्फ विजय शर्मा पुत्र मुन्नालाल एवं दो अन्य अभियुक्तों ने मां की हत्या करके घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात के साथ 12 हजार नकदी आदि डकैती डालकर ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना करते हुए तीनोंं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान राजवीर सिंह की मौत हो गई थी। मामला सुनवाई को अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने बबलू उर्फ विजय शर्मा एवं राजेश यादव को डकैती के दौरान हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। अर्थदंड की 80 हजार धनराशि वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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