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Firozabad News: सेवानिवृत्त दरोगा सहित दो को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 24 Apr 2024 01:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 24 Apr 2024 01:05 AM IST
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Two including retired inspector sentenced to life imprisonment
फिरोजाबाद। 14 वर्ष पहले नारखी थाना क्षेत्र के गांव नगला बीच निवासी युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी सेवानिवृत्त दारोगा समेत दो दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दारोगा चार वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ है। थाना नारखी क्षेत्र के गांव नगला बीच निवासी युवक भूरा पर वर्ष 2010 में तत्कालीन दरोगा सतीश और निवासी रुंधऊ और बासुदेव शर्मा निवासी नगला सूरज पचोखरा ने रंजिश में तमंचे और रिवाल्वर से गोली मार दी थी। कुछ दिन बाद भूरा की मृत्यु हो गई थी। मामले में उसके भाई मोहम्मद सलीम ने दोनाें आरोपियों के विरुद्ध 25 जुलाई 2010 को नारखी थाने में हत्या की प्राथमिकी लिखवाई थी। विवेचक ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया था। डीजीसी राजीव उपाध्याय ने बताया कि जिला जज हरवीर सिंह ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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