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Firozabad News: तंबाकू सेवन करने पर लगाया दो सौ का जुर्माना

Tue, 27 Jun 2023 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 27 Jun 2023 11:15 PM IST
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Two hundred fine imposed for consuming tobacco

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फिरोजाबाद। जनपद न्यायालय परिसर में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला का सेवन करना वर्जित कर दिया गया है। इसके लिए लोगों को पहले जागरूक किया जा चुका है। मंगलवार को जिला जज ने तंबाकू सेवन करने वाले पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला जज हरवीर सिंह ने जनपद न्यायालय परिसर को साफ सुथरा रखने व नशामुक्ति को चलाए जा रहे अभियान के तहत न्यायालय परिसर में पान मसाला, गुटखा एवं तंबाकू की निषेध कर दिया है। इसकी जानकारी सभी अधिवक्ताओं को देने के साथ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दे दी थी। मंगलवार को जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में एक अभियुक्त जमानत लेने आए एक व्यक्ति का मुंह चलते हुए जिला जज ने देखा तो उसके मुंह में तंबाकू मिली। जिला जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल दो सौ रुपये जुर्माना लगाया। तंबाकू सेवन करने वाले थाना सिरसागंज के गांव कबीरपुर निवासी श्रीकृष्ण को जुर्माना राशि जमा कराने के साथ रसीद प्रदान की गई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया न्यायालय कक्ष के अंदर तंबाकू सेवन करने वाले को पहली बार जुर्माना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला जज न्यायालय परिसर की सुंदरता बढ़ाने के यह नियम बनाया है। बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के अध्यक्ष जेपी यादव ने जिला जज के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अन्य लोग भी न्यायालय परिसर में तंबाकू, गुटखा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे न्यायालय प्रांगण साफ सुथरा दिखाई देगा।
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